जिलाधिकारी ने दून में लागू की 10 मार्च 2022 तक के लिए धारा 144

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देहरादून : आगामी विधान सभा चुनाव के शंखनाद के बाद अब जिला प्रशासन भी तेज़ी से प्रबंधन कार्य में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने एक्शन लेते हुए 10 मार्च 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही उन्होंने इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने जुलूस में विरोधी दलों के पुतलों जलाकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है।

डीएम ने अपने जारी आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से किसी की धर्मिक, संप्रदाय व जाति एवं राजनैतिक भावना को आहात नहीं पहुंचाएगा। न ही वोट पाने के लिए जाति या धर्म का सहारा लेंगे। चुनाव प्रचार के लिए दल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरद्वारा अथवा किसी भी अन्य धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करेंगे।

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