जिला पंचायत उपाध्यक्ष को कोर्ट ने सुनाई 6 माह के जेल की सजा

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गोपेश्वर : जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली को चैक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने छह माह के कारावास की सजा के साथ ही दो लाख 50 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अधिवक्ता कुलदीप सिंह नेगी व दिलवर सिंह फरस्वाण ने बताया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष व पेशे से पंजीकृत ठेकेदार लक्ष्मण सिंह रावत की ओर से वर्ष 2018-19 में सलूड़ और बौला सड़क का सुधारीकरण कार्य किया जा रहा था। जिसके लिये लक्ष्मण सिंह ने विष्णुगाड स्टोन क्रशर हेलंग के मालिक धर्म सिंह भंडारी से कंकरीट, रेत और डस्ट के साथ ही पोकलेन मशीन किराए पर ली। पोकलैंन मशीन व अन्य सामग्री के भुगतान के लिए लक्ष्मण सिंह द्वारा धर्म सिंह को दो चैक सौंपे गए। जो उन्नीस लाख पचास हजार रुपये और दूसरा आठ लाख रुपये का था। जब धर्म सिंह ने चैक बैंक में लेन-देन के लिए प्रस्तुत किए तो लक्ष्मण सिंह के खाते में रुपये न होने के कारण चैक बाउंस हो गए। जिस पर चैक की धनराशि के भुगतान के लिये नोटिस भेजा गया, लेकिन लक्ष्मण सिंह की ओर से नहीं धनराशि का भुगतान किया गया और नहीं नोटिस का जवाब दिया गया। जिस पर कम्पनी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत में मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने ठेकेदार व जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को दोनों मामलों में दोषी मानते हुए छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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