स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में 45 दुकानों को खाली किए जाने के आदेश में उच्च न्यायालय से मिली राहत, दुकानदारों में खुशी की लहर

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ऋषिकेश: स्वर्ग आश्रम क्षेत्र के 45 दुकानदारों को दुकान खाली किए जाने के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को किराएदार मान कर 15 हजार महीने के हिसाब से जमा कराने के लिए कहा है. हाईकोर्ट की इस राहत भरे फैसले के बाद इन दुकानदारों में खुशी का ठिकाना नहीं है.

यह मामला जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत स्वर्ग आश्रम क्षेत्र का है. जहां भारत साधु समाज की इमारत में बनी 45 दुकानदारों के बीच हाईकोर्ट में विवाद चल रहा था. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में इन दुकानदारों के छह महीने का समय देते हुए किराएदार मान लिए जाने की राहत मिली है. इस फैसले की वजह से सभी दुकानदारों में खुशी की लहर आ गई है. इस राहत भरे फैसले का स्वागत करते हुए ये दुकानदारों ने गंगा में दूध से अभिषेक कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की है.

जानें पूरा मामला

आपकों बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वर्ग आश्रम स्थित भारत साधु समाज की भूमि पर साल 1962 से किराएदार के तौर पर व्यवसाय चला रहे, 45 दुकानदारों को समाज द्वारा लीज रिन्यूअल ना कराए जाने को लेकर खाली कराए जाने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए थे.

इसकी वजह से स्थानीय प्रशासन ने पिछले 9 मई तक सभी दुकानदारों को दुकान खाली कर कब्जा प्रशासन को सौंपे जाने के लिए निर्देशित करते हुए चेतावनी दी गई थी. चेतावनी में कहा गया था कि उनके द्वारा दुकानों को खाली नहीं किया गया तो बल पूर्वक दुकानें खाली कराई जाएगी.

अपनी रोजीरोटी की चिंता में पीड़ित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय में राहत दिए जाने की गुहार लगाई थी. जिसकी सुनवाई आज 12 मई को होनी थी. आज की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को किराएदार मानकर छह महीने का समय देते हुए बड़ी राहत दी है.

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