उत्तराखंड हाईकोर्ट: हिंदू युवती को मिली पिरान कलियर में इबादत करने की मंजूरी, हरिद्वार पुलिस को दिए ये निर्देश, जानें पूरा मामला

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हरिद्वार: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत मांग रही 22 साल की भावना को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश जारी कर दिए हैं. हाईकोर्ट ने आज उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज मध्यप्रदेश के नीमच की रहने वाली एक हिंदू युवती द्वारा पिरान कलियर में पुलिस सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. यह सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ द्वारा की गई. इसमें याचिकाकर्ता को हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी है.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि जब भावना नमाज पढ़ने जाए तो वो उससे पहले एक प्रार्थनापत्र संबंधित थाने के एस.एच.ओ. को दें. उन्हें एस.एच.ओ. सुरक्षा मुहैय्या कराए. इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याची से पूछा कि आप ने धर्म नहीं बदला है फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? खंडपीठ के इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह इस दरगाह से प्रभावित हुई हैं. इस वजह से वह वहीं नमाज अदा करना चाहती है. उन्होंने न्यायालय को यह भी कहा कि उन्होंने शादी नहीं की है और न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती हैं.

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल मध्यप्रदेश के नीमच में रहने वाली 22 साल की भावना और हरिद्वार निवासी फरमान ने हाईकोर्ट में पिरान क्लियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी हैं. लेकिन, उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है. उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. युवती ने कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी हैं. वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती हैं.

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