बड़ी खबर: चार धाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है. वहीं हाई कोर्ट ने चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी निर्देश सरकार को दिए हैं.

हाई कोर्ट ने 25 जून के कैबिनेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 1 जुलाई से चारों धाम के अंतर्गत आने वाले उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ज़िलों के निवासियों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेकर दर्शनों को जाने की अनुमति दे दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार को दोबारा से 7 जुलाई तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है.

हाई कोर्ट ने सरकार को दी थी सलाह

बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी जैसी तबाही को चार धाम यात्रा की अनुमति देकर फिर से आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए, यह अदालत राज्य सरकार को एक जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने के अपने फैसले की समीक्षा करने का निर्देश देती है.

एक जुलाई से खुलनी थी यात्रा

20 जून को राज्य सरकार ने दो चरणों में चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी.1 जुलाई से उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए इसकी अनुमति दी थी. राज्य के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए 11 जुलाई से चार मंदिरों की यात्रा की अनुमति देनी थी.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद चार धाम यात्रा शुरू होने पर अब आशंका जताई जा रही है.

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