ऋषिकेश: अदालन ने अपनी बहू से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने के आरोप में सजा सुनाई है. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को तीन साल कारावस और बीस हजार रुपये अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है. वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने महिला के देवर, देवरानी और सास को सबुत के अभाव में बरी कर दिया है.
जानें पूरा मामला
मामला 28 अगस्त 2021 से द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत में विचाराधीन था. इस मामले में एक महिला ने अपने ससुर पर कई दुष्कर्म, छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने, मारपीट व धमकी देने संबंधी गंभीर आरोप लगाए थे. जबकि देवर, देवरानी और सास पर मारपीट और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने महिला के ससुर शहीद अहमद उर्फ शाहीद अहमद पुत्र बुंदू निवासी भोगपुर रानीपोखरी को दोषी करार दिया है.
आरोपी पर दर्ज मुकदमा
आरोपी शहीद को आईपीसी की धारा 354 (क) में एक साल की सजा सुनाई है. एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 354 (ख) में तीन साल की सजा और 15 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 506 में कोर्ट ने आरोपी को तीन महीने की सजा सुनाई है. पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इसी मामले में महिला की आरोपित सास खुशनुदा, देवर जावेद अली और देवरानी शबनम को कोर्ट ने मारपीट व अन्य आरोपों से बरी कर दिया है.