देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, हवाई मार्ग और रेलगाड़ियों से आने वाले लोगों के लिए है। जो एक अप्रैल से लागू होगा।
साथ ही जिला प्रशासन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और सभी सीमा चौकियों पर रैपिड कोविड जांच की व्यवस्था करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है, तो मौजूदा मानक एसओपी का पालन किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन की संख्या चार हुई
मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से कंटेनमेंट जोर की संख्या बढ़कर चार हो गई। देहरादून जिले में बनाए गए इन सभी कंटेनमेंट जोन में एक मसूरी, एक नेहरू कॉलोनी, एक लक्ष्मणचौक जबकि एक गुमानीवाला ऋषिकेश में बनाया गया है।