प्राइवेट सेक्टर नौकरियों पर 75% आरक्षण प्रदान करने की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

Advertisement

देहरादून: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दी है। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने में इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया हैं| साथ ही साथ राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से मना किया है।

सोशल ग्रुप्स में समाचार प्राप्त करने के लिए निम्न समूहों को ज्वाइन करे.
Previous articleइलाज महंगा होने पर बेटे को पिता ने उतारा मौत के घाट
Next articleभूकंप के कारण बीते 24 घंटों में तीन बार थरथराया जम्मू-कश्मीर