उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई ख़त्म, दंगाइयों के लिए बना कड़ा क़ानून

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देहरादून: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। कैबिनेट में कुल आठ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

लोक व निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 को मिली मंजूरी
धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दंगे में सरकारी और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाईयों से वसूली होगी। इसके साथ ही वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव किया गया है।

पीएम आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब लॉटरी के माध्यम से आंवटन किया जाएगा। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती में जो रोक लगाई गई थी उसके लिए समिति बनाई गई है।


समाज कल्याण विभाग के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही न्याय विभाग के तहत फैमली कोर्ट बनाए गए हैं। चार जिलों में एक चाइल्ड काउंसलर और जर्नल काउंसलर के पद बढ़ाए गए हैं।

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