नैनीताल: उत्तराखंड की जनता को अब लावारिस कुत्तो और बंदरों के आतंक से निजात मिलने जा रहा है. इसके लिए हाईकोर्ट नैनीताल ने नगर निकायों को टोलफ्री शिकायती नंबर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं. इससे लावारिस कुत्ते और बंदरों से आतंक से परेशान लोग निकाय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
इसे लेकर कोर्ट में शुक्रवार को डीएम नैनीताल और नगरपालिका नैनीताल के ईओ व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे. इस दौरान डीएम ने कोर्ट को अवगत कराया कि नैनीताल नगर में लावारिस कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि तय की जा चुकी है. एक महीने के अंदर नगर के खूंखार कुत्तों को उस बाड़े में रख दिया जाएगा.
इस मामले में नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने कहा था कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंजपीठ में हुई. जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की गई है.