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उत्तराखंड: राज्य सरकार को महिला आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.
दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी. इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है.