ऋषिकेश: हरिद्वार- ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसी 40 साल पुरानी दुकानों पर अतिक्रमण को लेकर जेसीबी ने अपना पंजा चलाया। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों के चेहरों में रोजगार छीनने का दुख और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी दोनों दिखी। फिलहाल 32 दुकानों पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जिससे लगभग 150 परिवार प्रभावित होंगे।
दरअसल ऋषिकेश निवासी अनिल गुप्ता ने 2010 में हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर एक पीआईएल डाली थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट द्वारा 28 अगस्त 2018 को हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन इसके बाद दुकानदार हाई कोर्ट गए और मामला टलता रहा।
लेकिन उसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को एनएच ने सभी दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस थमाया और 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि एन एच के अधिकारियों को 9 अक्टूबर को यह नोटिस मिल चुका था लेकिन उन्होंने दुकानदारों को नोटिस 13 तारीख को दिया ताकि दुकानदार कोर्ट से स्टे लेकर ना आ सके क्योंकि 3 दिन के लिए कोर्ट बंद है। हालांकि दुकानदारों द्वारा कोर्ट में रिट डाली गई है जिसकी सुनवाई संभवत 19 या 20 अक्टूबर को हो सकती है।
ये हुआ आज
8:00 बजे जेसीबी लेकर विभागीय अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। लेकिन दोपहर 2:00 बजे तक पुलिस फोर्स ना पहुंचने के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। एसडीएम और पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई।
जयराम आश्रम चौराहा से अतिक्रमण तोड़ने की शुरुआत हुई और फिलहाल अंधेरा होने तक पीडब्ल्यूडी गेट तक यह कार्रवाई चली। इसमें लगभग एक दर्जन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

इस दौरान कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान खुद ही खाली कर दी। वहीं कुछ दुकानदारों ने कई तरह के नियमों का हवाला देकर मोहलत मांगने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए दुकानदारों को समय देने से साफ इनकार कर दिया।
दुकानदारों ने बयां किया दर्द
वहीं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे गोपाल वर्मा और नरेश वर्मा नम आंखों से बताते हैं कि वह पिछले 30 सालों से इस दुकान को चला रहे हैं। आज उनको यहां से हटाया जा रहा है, अब वे कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम चलना शुरू हुआ था तो हमें अब यहां से हटाया जा रहा है।इस दुकान के हटने से वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे।हमारे पीछे खाने वाले 15 लोग हैं, उन्हें क्या खिलाएंगे, बच्चों की फीस कहां से भरेंगे। शासन और प्रशासन को हम दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए।
क्या कहते हैं अधिकारी?
एनएच के अधिशासी अभियंता प्रवीण सक्सेना ने कहा कि 29 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश शर्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जिसके तहत जयराम आश्रम चौराहे से कोयल घाटी तक कुल 72 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी।