देहरादून: कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश को फिर से बदल दिया है। अब प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में सभी संस्थान और प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। केवल जरूरी और आवश्यक सेवा की दुकानें ही खुली रहेंगी।
वहीं, सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान अनावश्यक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
जानिए पूरे नियम
यह दिए गए हैं दिशा-निर्देश
1. शिक्षण संस्थान बंद : प्रदेश में प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अग्रिम आदेशों तक इन सभी को बंद रखा जाएगा। इनमें आईटीआई सहित कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होगी।
2. शहरों में सख्ती : राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में दोपहर दो बजे के बाद सभी संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।
3. रात्रि कर्फ्यू : प्रदेश के सभी जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक (10 घंटे) रहेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ये शनिवार को भी लागू रहेगा।
4. बाहर से आने पर : बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक अब प्रदेेश में बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
5. अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों को भी उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और स्वयं को होम क्वारंटीन रखना होगा।
6. छुट्टियों पर रोक : एसओपी में साफ कर दिया गया है कि जिले में पुलिस विभाग को छोड़कर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां अब जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे। निदेशालयों के स्तर पर आदेश जारी नहीं होंगे।
7. कुंभ की अवधि और क्षेत्र में बदलाव नहीं : एसओपी में फिर स्पष्ट किया गया है कि कुुंभ के क्षेत्र और समय में कोई बदलाव नहीं है।
