देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड शासन ने सख्ती अपनाते हुए प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा।
कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि सोमवार दोपहर 1 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी।
वहीं राशन परचून की दुकानें केवल 14 मई को खोले जाने की अनुमति होगी। जो सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।
इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।
प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।