देहरादून: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जिसके बाद अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
वहीं प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सवारियां लेकर चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा।
इस दौरान प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार शाम नई एसओपी जारी की। इसमें बताया गया कि समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था।
मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।
50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
-सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि वाहनों और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम आदि जगहों में 50 फ़ीसदी संचालन किया जाएगा।
100 प्रतिशत प्रतिबंध:
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
– इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
– राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
– मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
– बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी