देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले को लेकर होईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ ने रोक लगा दी है. कोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले को सही करार दिया है. इस फैसले के बाद अब दोबारा 228 कर्मचारियों की सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है.
दरअसल हाईकोर्ट ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर बहाली के आदेश दिए थे, जिस आदेश को आज डबल बेंच ने रोक लगा दी है. नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही करार दिया है.
इससे पहले एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगाई थी. इस आदेश को आज खंडपीठ में दोबारा चुनौती दी गई. खंडपीठ ने एकलपीठ के इस आदेश को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के आदेश को सही ठहराया गया है.